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पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद: कोर्ट ने सुनाया फैसला, पीड़िता को ₹7 लाख देने का आदेश
Jagran Desk

देश की राजनीति को झकझोर देने वाले कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए ₹10 लाख जुर्माना और पीड़िता को ₹7 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
कोर्ट में कहा- पीड़िता के साथ लंबे समय तक शोषण हुआ
2021 से लेकर 2023 तक रेवन्ना ने अपने ही फार्महाउस पर काम करने वाली 47 वर्षीय महिला मेड का यौन उत्पीड़न किया। महिला ने पिछले साल अप्रैल में FIR दर्ज कराई थी। कोर्ट ने माना कि पीड़िता को डराने, धमकाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए गए।
रेवन्ना पर रेप, अश्लील वीडियो बनाना, ताक-झांक, और आपराधिक धमकी जैसी गंभीर धाराओं में केस चला।
एक केस में सजा, बाकी तीन मामलों की सुनवाई अभी बाकी
रेवन्ना पर कुल 4 रेप केस दर्ज हैं। यह पहला मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। बाकी मामलों में जांच और सुनवाई जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
3,000 से ज्यादा वीडियो और 50+ पीड़िताएं
प्रज्वल रेवन्ना पर 50 से अधिक महिलाओं से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। SIT की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें 12 महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाए गए। जांच के दौरान सोशल मीडिया और पेन ड्राइव से 2,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप बरामद हुए थे, जिनमें रेवन्ना कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आए।
विदेश भागा, फिर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी
चुनाव के एक दिन बाद, 27 अप्रैल को रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी भाग गए। 35 दिन बाद, जब वह 31 मई को भारत लौटे, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही SIT ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
देवगौड़ा की चेतावनी के बाद टूटी चुप्पी
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने 23 मई को सार्वजनिक रूप से कहा था कि "अगर प्रज्वल वापस नहीं आए, तो परिवार का नाम हट जाएगा।" इसके बाद 27 मई को प्रज्वल ने वीडियो जारी कर 31 मई को जांच में शामिल होने का वादा किया।
माफी मांगी, लेकिन कोर्ट को नहीं मना सके
प्रज्वल ने एक कन्नड़ चैनल को वीडियो भेजकर माता-पिता, दादा और पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया।