तलाक के बाद भी नहीं मिला चैन, पति की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता पहुंची IG ऑफिस

Rewa, MP

रीवा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ तलाक के वर्षों बाद भी एक महिला अपने पूर्व पति की प्रताड़ना का शिकार हो रही है। इंसाफ की आस में पीड़िता अब आईजी कार्यालय तक पहुंच गई है।

पूरा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी वर्ष 2013 में राहुल गुप्ता नामक व्यक्ति से हुई थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे आहत होकर उसने वर्ष 2020 में तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तलाक को मंजूरी दी और महिला को ₹15,000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला हक़

हालांकि, अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद पूर्व पति द्वारा महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। उल्टा महिला पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसके बाद जब कोर्ट ने आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, तब प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू की।

कुर्की के दौरान अभद्रता और बाधा

पीड़िता का आरोप है कि कुर्की के दौरान भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जानबूझकर पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली गई। इस प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने आईजी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

मीडिया से साझा की आपबीती

आईजी कार्यालय पहुंचने के बाद पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है। उसने यह भी बताया कि उसके ऊपर लगाए गए चोरी के आरोप बेबुनियाद हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस जांच रिपोर्ट में भी हो चुकी है। उसने मीडिया को वो रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें साफ तौर पर उसे निर्दोष बताया गया है।

पीड़िता का कहना है, "मेरी छवि को जानबूझकर खराब किया गया है। समाज में अब मेरे लिए जगह बनाना मुश्किल हो गया है। मैं बस इंसाफ चाहती हूं।" उसने अपने साथ हुए घरेलू हिंसा के सबूत तस्वीरों के रूप में भी पेश किए हैं।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

इस पूरे मामले में अब सवाल प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। आखिर क्यों एक महिला को अपने हक के लिए बार-बार दर-दर भटकना पड़ रहा है? क्या कानून का डर सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गया है?

फिलहाल IG कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि महिला को जल्द न्याय मिलेगा।

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21 May 2025 By दैनिक जागरण

तलाक के बाद भी नहीं मिला चैन, पति की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता पहुंची IG ऑफिस

Rewa, MP

पूरा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी वर्ष 2013 में राहुल गुप्ता नामक व्यक्ति से हुई थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे आहत होकर उसने वर्ष 2020 में तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तलाक को मंजूरी दी और महिला को ₹15,000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला हक़

हालांकि, अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद पूर्व पति द्वारा महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। उल्टा महिला पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसके बाद जब कोर्ट ने आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, तब प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू की।

कुर्की के दौरान अभद्रता और बाधा

पीड़िता का आरोप है कि कुर्की के दौरान भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जानबूझकर पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली गई। इस प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने आईजी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

मीडिया से साझा की आपबीती

आईजी कार्यालय पहुंचने के बाद पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है। उसने यह भी बताया कि उसके ऊपर लगाए गए चोरी के आरोप बेबुनियाद हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस जांच रिपोर्ट में भी हो चुकी है। उसने मीडिया को वो रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें साफ तौर पर उसे निर्दोष बताया गया है।

पीड़िता का कहना है, "मेरी छवि को जानबूझकर खराब किया गया है। समाज में अब मेरे लिए जगह बनाना मुश्किल हो गया है। मैं बस इंसाफ चाहती हूं।" उसने अपने साथ हुए घरेलू हिंसा के सबूत तस्वीरों के रूप में भी पेश किए हैं।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

इस पूरे मामले में अब सवाल प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। आखिर क्यों एक महिला को अपने हक के लिए बार-बार दर-दर भटकना पड़ रहा है? क्या कानून का डर सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गया है?

फिलहाल IG कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि महिला को जल्द न्याय मिलेगा।

https://www.dainikjagranmpcg.com/state/madhya-pradesh/even-after-divorce-the-victim-reached-the-ig-office-after/article-21691

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