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भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया अवांछित घोषित, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश
Jagran Desk

भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के खिलाफ सख्त कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए उसे ‘अवांछित व्यक्ति’ (Persona Non Grata) घोषित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, पाकिस्तानी अधिकारी पर अपने राजनयिक दर्जे के अनुरूप न होकर संदिग्ध और अनुचित गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। भारत ने इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी डी'अफेयर्स को तलब किया और उन्हें एक कड़ा डेमार्शे सौंपा गया।
डेमार्शे में भारत ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक या अधिकारी भारत में अपने विशेषाधिकारों और राजनयिक स्थिति का दुरुपयोग न करे। यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह की सख्त कार्रवाई की हो। इससे पहले 13 मई को भी एक पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित घोषित कर 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। उस समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बना हुआ था।
क्या होता है 'अवांछित घोषित' करना?
जब किसी राजनयिक को अवांछित घोषित किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उसके सभी राजनयिक विशेषाधिकार रद्द कर दिए जाते हैं और उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक सामान्य प्रक्रिया है, जो उस समय अपनाई जाती है जब कोई राजनयिक देश की सीमाओं के भीतर अनुचित या संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है।
डेमार्शे क्या है?
डेमार्शे एक कूटनीतिक औपचारिकता है जिसके माध्यम से कोई देश दूसरे देश को अपनी आपत्ति, चिंता या विरोध दर्ज कराता है। यह लिखित या मौखिक रूप में विदेश मंत्रालय या दूतावास के माध्यम से सौंपा जाता है। डेमार्शे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संवाद बनाए रखने और स्पष्ट रुख जताने का एक अहम माध्यम होता है।