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100 रुपये न मिलने पर पिता की हत्या, मां को भी घायल किया; कोर्ट ने बेटे को सुनाई उम्रकैद
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मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पिता से 100 रुपये नहीं मिलने पर उसकी हत्या करने वाले नशेड़ी बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस जघन्य घटना में आरोपी ने अपनी मां को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अपराध को अत्यंत क्रूर और अमानवीय मानते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
नशे की लत में डूबा था बेटा
यह घटना 16 मई 2024 को कोतवाली थाना क्षेत्र के दत्तपुरा मोहल्ले में हुई थी। आरोपी सुधांशु जाटव ने अपने पिता रवि प्रताप जाटव से जेब खर्च के लिए 100 रुपये मांगे थे। पिता ने यह सोचकर इनकार कर दिया कि बेटा रुपये का इस्तेमाल नशे के लिए करेगा। इंकार सुनते ही सुधांशु आपा खो बैठा।
बेसबॉल के डंडे से की थी बर्बर हत्या
गुस्से में सुधांशु ने बेसबॉल बैट से अपने पिता के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए। रवि प्रताप गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद आरोपी ने इस्त्री (प्रेस) से पिता के हाथ-पैर जला दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
मां पर भी किया हमला
जब मां शकुंतला देवी चीखें सुनकर मौके पर पहुंचीं तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। वह बेसबॉल डंडे से मां के सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर भाग निकला। घायल मां को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे कई दिनों तक इलाज के बाद ठीक हो पाईं।
अदालत ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई जिला न्यायालय के सप्तम अपर न्यायाधीश ने की। लोक अभियोजक इंद्र सिंह गुर्जर ने अदालत में पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने सुधांशु को आजीवन कारावास और ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई।