बैंक लॉकर लेने से पहले ज़रूर पढ़ें ये बातें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान!

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अगर आप अपने गहनों, महत्वपूर्ण दस्तावेजों या पारिवारिक धरोहर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बैंक लॉकर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की शर्तों, शुल्क और सीमाओं से पूरी तरह वाकिफ हैं? सिर्फ सुरक्षा के भरोसे लॉकर लेना कई बार नुकसानदायक भी साबित हो सकता है।

 

बैंक लॉकर क्या होता है?

बैंक लॉकर यानी एक ऐसा सुरक्षित डिब्बा जो बैंक के अंदर हाई-सिक्योरिटी वॉल्ट में मौजूद होता है। इसमें आप अपने कीमती जेवरात, प्रॉपर्टी के कागज, वसीयत, बॉन्ड, शेयर और अन्य संवेदनशील दस्तावेज रख सकते हैं।

बैंक लॉकर आपको मानसिक सुकून देता है, क्योंकि वो जगह आपके घर से ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है — लेकिन इसकी सुरक्षा सीमित होती है और इसके लिए किराया भी देना पड़ता है।


कितना आता है खर्च?

बैंक लॉकर का किराया निम्न बातों पर निर्भर करता है:

  • शहर का प्रकार: मेट्रो, शहरी या ग्रामीण

  • लॉकर का आकार: छोटा, मध्यम, बड़ा

सामान्य रेंज: ₹1000 से ₹10,000 प्रति वर्ष तक

 इस पर 18% जीएसटी अलग से लगेगा

कुछ बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट या FD भी अनिवार्य कर देते हैं, जो किराए की गारंटी होती है।


किन शर्तों पर मिलता है लॉकर?

  • बैंक में सेविंग्स या करंट अकाउंट होना अनिवार्य

  • कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस और छह महीने पुराना खाता जरूरी मानते हैं

  • लॉकर का एग्रीमेंट साइन करना जरूरी होता है

  • कुछ मामलों में बैंक FD भी अनिवार्य कर सकते हैं


क्या वास्तव में सुरक्षित हैं लॉकर?

बैंक लॉकर एक सुरक्षित जगह जरूर है, लेकिन यह 100% गारंटी नहीं देता। लॉकर को खोलने के लिए दो चाबियों की ज़रूरत होती है – एक ग्राहक के पास और दूसरी बैंक के पास।

बैंक में होते हैं:
✔️ CCTV कैमरे
✔️ बायोमेट्रिक एक्सेस
✔️ सिक्योरिटी अलार्म
✔️ स्ट्रांग रूम

लेकिन याद रखें:
अगर चोरी, आग, बाढ़ या कर्मचारी की गलती से लॉकर का सामान नष्ट होता है, तो RBI के नियम अनुसार बैंक सिर्फ 100 गुना किराया तक का मुआवजा देगा।

 मतलब, अगर किराया ₹5000 है, तो अधिकतम ₹5 लाख तक का ही भुगतान होगा, चाहे आपने करोड़ों का सामान रखा हो।
समाधान: अपने लॉकर में रखी चीजों का प्राइवेट बीमा जरूर कराएं।


RBI के मुख्य नियम क्या कहते हैं?

2021 में RBI ने बैंक लॉकर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए:

  • बैंक को स्टैंडर्ड एग्रीमेंट फॉर्म देना अनिवार्य है

  • ग्राहक को कम-से-कम हर 5 साल में लॉकर खोलना जरूरी है

  • अगर तीन साल तक किराया नहीं दिया गया, तो बैंक लॉकर तोड़कर सामान नीलाम कर सकता है


क्या नहीं रखा जा सकता लॉकर में?

बैंक लॉकर में कुछ चीजें रखने की सख्त मनाही है:

  • नकदी (Cash)

  • हथियार या बारूद

  • मादक पदार्थ (Drugs)

  • भोजन या खराब होने वाली वस्तुएं

  • कोई अवैध वस्तु

इनमें से कोई भी वस्तु मिलने पर बैंक कानूनन कार्रवाई कर सकता है और आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा।


लॉकर उपयोग की प्रक्रिया और चार्जेस

  • लॉकर का इस्तेमाल सिर्फ बैंक टाइमिंग में किया जा सकता है

  • बैंक हर विज़िट का रिकॉर्ड रखता है

  • अधिकतर बैंक 12 मुफ्त विज़िट देते हैं

  • उसके बाद प्रत्येक विज़िट पर ₹100+GST वसूला जाता है

  • अगर आपने चाबी खो दी, तो नई चाबी या लॉकर तोड़ने का खर्च आपको देना होगा


लॉकर में क्या रख सकते हैं?

✔️ सुरक्षित रखने योग्य चीजें ❌ मना की गई चीजें
गहने (सोना, चांदी, हीरे) नकद रकम (Cash)
प्रॉपर्टी डीड हथियार / बारूद
वसीयत, बांड, शेयर नशीली या अवैध वस्तुएं
पारिवारिक धरोहर भोजन या सड़ा-सामान

सुरक्षित हैं, लेकिन सतर्क रहें!

बैंक लॉकर निश्चिंतता देता है, लेकिन पूरी सुरक्षा तभी मुमकिन है जब आप नियमों, शुल्क और मुआवजा सीमाओं को अच्छे से समझें।
➡️ प्राइवेट इंश्योरेंस जरूर लें
➡️ लॉकर का नियमित उपयोग करें
➡️ RBI के नए नियम पढ़ें और लॉकर एग्रीमेंट ध्यान से समझें


आपका कदम समझदारी भरा होना चाहिए – बैंक पर भरोसा रखें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी न भूलें।

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