ज्वाइंट होम लोन में Co-Applicant की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? जानें EMI और संपत्ति का सच

Business News

EMI चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होगी?

अगर ज्वाइंट होम लोन में दो सह-आवेदक हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए, तो बची हुई सभी ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी दूसरे सह-आवेदक (Co-borrower) की होगी। होम लोन लेते समय यह जिम्मेदारी लोन एग्रीमेंट में पहले से ही दर्ज रहती है। यानी दूसरे सह-आवेदक को लोन का शेष हिस्सा चुकाना होगा।


 अगर EMI न चुकाई तो क्या होगा?

अगर लोन चुकाने वाला सह-आवेदक ईएमआई भरने में चूक करता है, तो बैंक SARFAESI एक्ट के तहत संपत्ति जब्त कर सकता है और उसे नीलाम कर लोन वसूल करेगा। अगर नीलामी के बाद राशि बच जाए तो वह कानूनी उत्तराधिकारियों को लौटाई जाएगी।


 लोन इंश्योरेंस है तो राहत

कई बार बैंक होम लोन के साथ लोन सुरक्षा बीमा (Home Loan Protection Plan) भी कराते हैं। अगर यह बीमा है और सह-आवेदक की मृत्यु हो जाए तो बीमा कंपनी शेष लोन का भुगतान करती है, जिससे परिवार या सह-आवेदक को ईएमआई का बोझ नहीं उठाना पड़ता।


 संपत्ति का मालिक कौन होगा?

  • अगर मृत सह-आवेदक सह-मालिक था, तो उसका हिस्सा कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगा।

  • अगर मृत व्यक्ति एकमात्र मालिक (Sole Owner) था, तो संपत्ति के हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत जरूरी होगी।


 

ज्वाइंट होम लोन में सह-आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में दूसरा सह-आवेदक ईएमआई चुकाने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि लोन इंश्योरेंस से यह कर्ज चुकता न किया जाए। संपत्ति का अधिकार मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगा, और इसके लिए जरूरी कागजी प्रक्रियाएँ पूरी करनी होंगी।

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25 Jun 2025 By दैनिक जागरण

ज्वाइंट होम लोन में Co-Applicant की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? जानें EMI और संपत्ति का सच

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EMI चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होगी?

अगर ज्वाइंट होम लोन में दो सह-आवेदक हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए, तो बची हुई सभी ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी दूसरे सह-आवेदक (Co-borrower) की होगी। होम लोन लेते समय यह जिम्मेदारी लोन एग्रीमेंट में पहले से ही दर्ज रहती है। यानी दूसरे सह-आवेदक को लोन का शेष हिस्सा चुकाना होगा।


 अगर EMI न चुकाई तो क्या होगा?

अगर लोन चुकाने वाला सह-आवेदक ईएमआई भरने में चूक करता है, तो बैंक SARFAESI एक्ट के तहत संपत्ति जब्त कर सकता है और उसे नीलाम कर लोन वसूल करेगा। अगर नीलामी के बाद राशि बच जाए तो वह कानूनी उत्तराधिकारियों को लौटाई जाएगी।


 लोन इंश्योरेंस है तो राहत

कई बार बैंक होम लोन के साथ लोन सुरक्षा बीमा (Home Loan Protection Plan) भी कराते हैं। अगर यह बीमा है और सह-आवेदक की मृत्यु हो जाए तो बीमा कंपनी शेष लोन का भुगतान करती है, जिससे परिवार या सह-आवेदक को ईएमआई का बोझ नहीं उठाना पड़ता।


 संपत्ति का मालिक कौन होगा?

  • अगर मृत सह-आवेदक सह-मालिक था, तो उसका हिस्सा कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगा।

  • अगर मृत व्यक्ति एकमात्र मालिक (Sole Owner) था, तो संपत्ति के हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत जरूरी होगी।


 

ज्वाइंट होम लोन में सह-आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में दूसरा सह-आवेदक ईएमआई चुकाने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि लोन इंश्योरेंस से यह कर्ज चुकता न किया जाए। संपत्ति का अधिकार मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगा, और इसके लिए जरूरी कागजी प्रक्रियाएँ पूरी करनी होंगी।

https://www.dainikjagranmpcg.com/business/if-co-pplicant-dies-in-joint-home-loan-know-what/article-25439

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