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GST कटौती के बाद भी दुकानदार महंगा बेच रहा? जानें कैसे करें शिकायत और पाएं तुरंत समाधान
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देशभर में 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हो गई हैं। सरकार ने कई सामानों पर टैक्स घटाया है ताकि आम जनता को फायदा मिले। कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुराने स्टॉक पर भी नई MRP स्टिकर लगाएं, ताकि ग्राहक को सही कीमत पता हो।
एक ही प्रोडक्ट पर दो अलग दाम
नई GST दरें लागू होने के कारण अब बाजार में एक ही चीज़ पर दो दाम दिख सकते हैं: पुराना और नया। आपको सिर्फ वही कीमत देनी होगी जो नई GST दर के अनुसार सही हो। खरीदारी करते समय प्रोडक्ट पर नई MRP की पुष्टि करना जरूरी है।
शिकायत कैसे करें?
अगर दुकानदार GST घटने के बावजूद ज्यादा कीमत वसूल रहा है, तो ग्राहक शिकायत कर सकते हैं:
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टोल-फ्री नंबर: 1915
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WhatsApp/SMS: 8800001915
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वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in
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मोबाइल ऐप: National Consumer Helpline App या UMANG App
शिकायत के लिए जरूरी दस्तावेज़ जैसे बिल और फोटो अपलोड करना होता है। सभी माध्यमों से की गई शिकायतें सरकार तक सीधे पहुंचती हैं और उस पर कार्रवाई होती है।
सही कीमत कैसे जानें?
सरकार ने savingwithgst.in वेबसाइट शुरू की है। यहां किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालकर पता लगाया जा सकता है कि GST कटौती के बाद सही कीमत कितनी होनी चाहिए।