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रायपुर: मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को चाकू मारकर मोबाइल लूटा, दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीन साल पुराने एक लूट के मामले में जिला न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस घटना में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था और उसका मोबाइल लूट लिया गया था।
घटना गुढ़ियारी थाना क्षेत्र की है, जो 1 सितंबर 2022 की सुबह लगभग 4:45 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित युवक देवेंद्र साहू मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी एक्टिवा सवार दो युवकों ने उन पर हमला कर दिया। एक ने कॉलर पकड़ा और दूसरे ने चाकू से वार किया। जब देवेंद्र ने चाकू रोकने की कोशिश की, तो उनकी हथेली गंभीर रूप से कट गई। हमले के बाद बदमाश उनका 13 हजार रुपए का मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
बदमाशों ने की थी वारदात, पीड़ित ने दिखाई सूझबूझ
घायल होने के बावजूद देवेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए भागते हुए आरोपियों की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच कर शेख शब्बीर (24) और आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू (25) को गिरफ्तार किया। दोनों रायपुर निवासी हैं।
कोर्ट ने माना यह केवल चोट नहीं, सामाजिक भय का विषय है
सोमवार 4 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा,
"यह केवल शारीरिक चोट नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय है। अगर एक आम नागरिक मॉर्निंग वॉक पर भी सुरक्षित नहीं है, तो यह भय का माहौल पैदा करता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा दी जानी चाहिए।"
कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक पर ₹40,000 व दूसरे पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।