बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को कोर्ट का समन: भड़काऊ बयान पर 20 मई को पेशी के आदेश

Shahdol, MP

बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक विवादित बयान को लेकर कानूनी शिकंजे में आ गए हैं। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2025 के संदर्भ में दिया गया उनका कथन अब उन्हें अदालत तक खींच लाया है।

शहडोल न्यायालय ने उन्हें समन जारी कर 20 मई 2025 को सुबह 11 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

बयान बना विवाद की जड़

धीरेंद्र शास्त्री ने प्रयागराज में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कहा था— महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।” इस कथन को असंवैधानिक, भड़काऊ और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला मानते हुए शहडोल अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार तिवारी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी।

थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंचा मामला

तिवारी ने सबसे पहले थाना सोहागपुर में इस बयान के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाया। वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर 3 मार्च 2025 को उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शहडोल के समक्ष आपराधिक परिवाद दायर किया।

अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रथम दृष्टया आरोपों को विचार योग्य माना और समन जारी कर दिया।

अधिवक्ता बोले: दोहरा मापदंड क्यों?

संदीप तिवारी का कहना है कि सोशल मीडिया पर की गई साधारण टिप्पणियों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस प्रकार के कथित रूप से भड़काऊ और आपत्तिजनक वक्तव्य देने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होना कानून के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि देश में कानून सबके लिए समान है, तो इसमें भी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल

इस मामले ने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। समर्थक इसे आस्था और सनातन पर हमला बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे धार्मिक मंच का राजनीतिक और वैचारिक दुरुपयोग करार दे रहे हैं। अब यह देखना होगा कि 20 मई को कोर्ट में धीरेंद्र शास्त्री क्या पक्ष रखते हैं और न्यायालय इसपर क्या निर्णय लेता है।

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