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शिवपुरी में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद: चरित्र पर शक ने ली जान, अदालत ने सुनाई सजा
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मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसकी कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
फैसले में आरोपी पर 1,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह निर्णय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी की अदालत ने सुनाया।
घटना 11 अप्रैल 2023 को गोपालपुर थाना क्षेत्र के शिकारीपुरा गांव में हुई थी। आरोपी छोटू उर्फ धर्मसिंह (27 वर्ष) ने अपनी पत्नी कलावती की गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना के समय दोनों पति-पत्नी मकान की छत पर सो रहे थे।
पत्नी की चीख सुन पिता और भाई पहुंचे
रात करीब 3 बजे कलावती की चीखें सुनकर उसके पिता रमेश और भाई हीरा छत पर पहुंचे। कलावती ने मरने से पहले बताया कि उसके पति छोटू ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया और वह छत से कूदकर भाग गया। जब परिजन उसे नीचे लाए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
गंभीर आरोप, फिर गिरफ्तारी
घटना की सूचना मिलने पर गोपालपुर थाना प्रभारी कुसुम गोयल मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू की गई। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की सशक्त दलीलें
सरकारी पक्ष की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने मामले में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मजबूत तर्क पेश किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों पर गौर करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शक ने फिर छीना एक जीवन
यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि अंधविश्वास, संदेह और गुस्से का तात्कालिक निर्णय किस तरह जिंदगी बर्बाद कर देता है। एक महिला की जान गई और एक युवक पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा।