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बच्चों के लिए PAN Card कैसे बनवाएं? जानें नाबालिग के लिए आवेदन की आसान प्रक्रिया
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अगर आप अपने नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है।
आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पैन कार्ड (Permanent Account Number) केवल वयस्कों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी हो सकता है — खासकर तब जब उनके नाम पर बैंक खाता खोलना हो, निवेश करना हो या किसी वित्तीय गतिविधि में भागीदारी हो।
क्या नाबालिग के लिए पैन कार्ड बनवाया जा सकता है?
जी हां, बिल्कुल। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पैन कार्ड बनवाना संभव है। इस प्रक्रिया में माता-पिता या अभिभावक गार्जियन बनकर आवेदन करते हैं। खास बात यह है कि यह सुविधा अनिवासी भारतीय (NRI) बच्चों के लिए भी उपलब्ध है।
कैसे करें आवेदन? जानें पूरा तरीका
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। आवेदनकर्ता को जरूरी दस्तावेजों, फोटो और अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ आवेदन फॉर्म जमा करना होता है।
🖥️ ऑनलाइन प्रक्रिया:
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NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://www.tin-nsdl.com
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New Application सेक्शन में जाकर Form 49A - New PAN for Indian Citizen चुनें।
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श्रेणी में Individual सेलेक्ट करें।
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नाबालिग का व्यक्तिगत विवरण और अभिभावक की जानकारी भरें।
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अभिभावक के हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
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भुगतान के बाद Acknowledgement Number प्राप्त होगा।
यदि आप फिजिकल डॉक्युमेंट सत्यापन का विकल्प चुनते हैं, तो आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज NSDL या UTIITSL को भेजना होगा।
📄 ऑफलाइन प्रक्रिया:
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Form 49A डाउनलोड करें और मैन्युअली भरें।
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नाबालिग की एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।
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माता-पिता या अभिभावक का पहचान और पता प्रमाण संलग्न करें।
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शुल्क के साथ फॉर्म को संबंधित पैन सेवा केंद्र में जमा करें।
किन दस्तावेजों की होगी ज़रूरत?
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नाबालिग की जन्मतिथि का प्रमाण (जैसे बर्थ सर्टिफिकेट)
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माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र (आधार, पासपोर्ट आदि)
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एड्रेस प्रूफ (बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट आदि)
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पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवेदन के बाद क्या?
सभी प्रक्रियाएं पूरी होने और दस्तावेज सत्यापित होने के बाद, नाबालिग के नाम पर पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल भविष्य की सभी वित्तीय गतिविधियों में किया जा सकता है।
📌 नोट: जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब उसे अपना पैन कार्ड दोबारा अपडेट या री-इश्यू करवाना होता है, जिसमें उसकी खुद की फोटो और हस्ताक्षर शामिल किए जाते हैं।