- Hindi News
- राज्य
- छत्तीसगढ़
- DSP की पत्नी के स्टंट पर हाईकोर्ट सख्त: जनहित याचिका मानकर केस शुरू, चीफ सेक्रेटरी से मांगा शपथपत्र...
DSP की पत्नी के स्टंट पर हाईकोर्ट सख्त: जनहित याचिका मानकर केस शुरू, चीफ सेक्रेटरी से मांगा शपथपत्र
Bilaspur, CG
.jpg)
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में DSP तस्लीम आरिफ की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगी कार पर स्टंट और जन्मदिन मनाने का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच तक पहुंच गया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस प्रकरण को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य के मुख्य सचिव से शपथपत्र में जवाब तलब किया है।
वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया कि DSP की पत्नी फरहीन और उनकी सहेलियां नीली बत्ती लगी XUV 700 की बोनट पर बैठकर केक काट रही हैं और दरवाजों व डिक्की से लटककर स्टंट कर रही हैं। बताया गया कि यह वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल परिसर का है।
गाड़ी निजी, लेकिन नीली बत्ती का दुरुपयोग
विवादित वीडियो में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, वह DSP तस्लीम आरिफ की निजी कार है, लेकिन उस पर सरकारी नीली बत्ती लगी हुई थी। इससे कानून के दुरुपयोग और VIP संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। कार पर दर्ज नंबर CG 15 EF 3978 की पुष्टि पुलिस ने की है।
FIR तो दर्ज, पर नामों पर सस्पेंस
वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने FIR तो दर्ज की, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नामजद कौन है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं 177, 184, 281 के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन आरोपियों के नाम को लेकर चुप्पी बनी हुई है।
कोर्ट ने कहा- बताइए क्या कार्रवाई की?
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सामान्य नागरिकों के लिए और अधिकारियों के लिए अलग-अलग नियम नहीं हो सकते। न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव से एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र में यह बताने को कहा है कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।