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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में यश दयाल को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- पीड़िता नाबालिग है
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल खिलाड़ी और तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकलपीठ ने साफ कहा कि चूंकि पीड़िता नाबालिग है, ऐसे मामलों में आरोपी को गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई से संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने मामले की केस डायरी तलब की है और अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की है।
वकील ने बताया साजिश, पुराना मामला भी किया उजागर
यश दयाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कुणाल जैमन ने अदालत में दलील दी कि इससे पहले गाजियाबाद में भी एक युवती ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उनके अनुसार, जयपुर का यह नया मामला उसी घटना के 7 दिन बाद दर्ज किया गया और इसमें किसी गिरोह की संलिप्तता की आशंका है, जो ऐसे झूठे केस के जरिए ब्लैकमेल करता है।
पुलिस का दावा: दो साल पहले बनाए थे संबंध
जयपुर के सांगानेर थाना प्रभारी अनिल जैमन के मुताबिक, पीड़िता दो साल पहले क्रिकेट के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। उस समय वह नाबालिग थी। आरोप है कि यश ने उसे क्रिकेट करियर बनाने का झांसा देकर संबंध बनाए। इसके बाद आईपीएल 2025 के दौरान जयपुर में एक होटल में उससे दोबारा दुष्कर्म किया गया।
प्रभारी के अनुसार, जब पहली बार दुष्कर्म हुआ, तब लड़की की उम्र 17 वर्ष थी। इसलिए इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पहले भी विवादों में रह चुके हैं यश दयाल
यश दयाल इससे पहले भी सोशल मीडिया को लेकर विवादों में रहे हैं। करीब दो साल पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी स्टोरी साझा की थी, जिसे बाद में विवाद बढ़ने पर हटा दिया गया। उन्होंने सफाई में कहा था कि यह स्टोरी उन्होंने खुद नहीं डाली थी।