जमीन या मकान बेचने पर टैक्स से बचना है? जानिए आसान नियम और स्मार्ट प्लानिंग के तरीके

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जमीन या मकान बेचने के बाद बैंक खाते में मोटी रकम आना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही टैक्स का बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। इनकम टैक्स कानून के अनुसार, प्रॉपर्टी बेचकर हुए मुनाफे को कैपिटल गेन कहा जाता है और इस पर टैक्स देना होता है। हालांकि, कुछ कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जिनका सही इस्तेमाल करके आप इस टैक्स को कम कर सकते हैं, या कई मामलों में पूरी तरह बचा भी सकते हैं।


कैपिटल गेन के दो प्रकार

  1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)

    • प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचने पर लागू।

    • टैक्स रेट: लगभग 20% (इंडेक्सेशन से टैक्स घट सकता है)।

  2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG)

    • 24 महीने से पहले बेचने पर।

    • मुनाफा आपकी सालाना आय में जुड़कर उसी टैक्स स्लैब से टैक्स बनता है।


टैक्स बचाने के मुख्य तरीके

  • सेक्शन 54B – कृषि भूमि पर छूट
    अगर शहरी कृषि भूमि बेची है और मुनाफे से 2 साल के अंदर नई कृषि भूमि खरीद ली, तो पूरे कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी।

  • कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम
    तुरंत नई जमीन खरीदने की योजना नहीं है? मुनाफा इस अकाउंट में जमा कर दें। बाद में जमीन खरीदते समय इसका इस्तेमाल करें और टैक्स से बचें।

  • ग्रामीण कृषि भूमि का फायदा
    अगर जमीन नगरपालिका सीमा से 2 किमी से ज्यादा दूर है, आबादी 10,000 से कम है और खेती के लिए उपयोग हो रही है, तो इसे बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।


ध्यान रखने योग्य बातें

  • प्रॉपर्टी की लोकेशन और उपयोग की कैटेगरी पहले ही जांच लें।

  • खरीद और बिक्री के सभी दस्तावेज और भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

  • इनकम टैक्स के सालाना अपडेट जरूर देखें, क्योंकि नियम बदल सकते हैं।

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08 Aug 2025 By दैनिक जागरण

जमीन या मकान बेचने पर टैक्स से बचना है? जानिए आसान नियम और स्मार्ट प्लानिंग के तरीके

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जमीन या मकान बेचने के बाद बैंक खाते में मोटी रकम आना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही टैक्स का बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। इनकम टैक्स कानून के अनुसार, प्रॉपर्टी बेचकर हुए मुनाफे को कैपिटल गेन कहा जाता है और इस पर टैक्स देना होता है। हालांकि, कुछ कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जिनका सही इस्तेमाल करके आप इस टैक्स को कम कर सकते हैं, या कई मामलों में पूरी तरह बचा भी सकते हैं।


कैपिटल गेन के दो प्रकार

  1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)

    • प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचने पर लागू।

    • टैक्स रेट: लगभग 20% (इंडेक्सेशन से टैक्स घट सकता है)।

  2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG)

    • 24 महीने से पहले बेचने पर।

    • मुनाफा आपकी सालाना आय में जुड़कर उसी टैक्स स्लैब से टैक्स बनता है।


टैक्स बचाने के मुख्य तरीके

  • सेक्शन 54B – कृषि भूमि पर छूट
    अगर शहरी कृषि भूमि बेची है और मुनाफे से 2 साल के अंदर नई कृषि भूमि खरीद ली, तो पूरे कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी।

  • कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम
    तुरंत नई जमीन खरीदने की योजना नहीं है? मुनाफा इस अकाउंट में जमा कर दें। बाद में जमीन खरीदते समय इसका इस्तेमाल करें और टैक्स से बचें।

  • ग्रामीण कृषि भूमि का फायदा
    अगर जमीन नगरपालिका सीमा से 2 किमी से ज्यादा दूर है, आबादी 10,000 से कम है और खेती के लिए उपयोग हो रही है, तो इसे बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।


ध्यान रखने योग्य बातें

  • प्रॉपर्टी की लोकेशन और उपयोग की कैटेगरी पहले ही जांच लें।

  • खरीद और बिक्री के सभी दस्तावेज और भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

  • इनकम टैक्स के सालाना अपडेट जरूर देखें, क्योंकि नियम बदल सकते हैं।

https://www.dainikjagranmpcg.com/business/know-to-avoid-tax-on-selling-land-or-house-know/article-30109

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