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गौ तस्करी पर सख्ती: आदतन अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, दोषी पुलिसकर्मी होंगे विभाग से बाहर
Raipur, CG
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छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंश तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गौ तस्करी में लिप्त आदतन आरोपियों पर सफेमा (SAFEMA) कानून लागू किया जाएगा और उनकी संपत्ति अटैच कर नीलामी की जाएगी।
इसके साथ ही तस्करी के मामलों में संलिप्त पाए गए पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से विभाग से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस निर्णय से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य सरकार अब इस संगठित अपराध पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति
बैठक में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ तस्करी पर निगरानी के लिए सभी जिलों में एडिशनल एसपी स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कुछ जिलों में बेहतर कार्रवाई के उदाहरण सामने आए हैं, वहीं कई स्थानों पर अब भी सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। इसी क्रम में सभी नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाकर समीक्षा की गई है।
नीलामी की राशि गौ सेवा में होगी इस्तेमाल
सरकार की योजना है कि तस्करी में जब्त संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि को गौ संरक्षण और सेवा के कार्यों में उपयोग किया जाए। साथ ही जिन वाहनों का उपयोग अवैध गौ परिवहन में किया गया है, उन्हें राजसात कर नीलाम किया जाएगा।
गौ सेवकों को मिलेगा पहचान पत्र
गौ सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि प्रदेशभर में कार्यरत गौ सेवकों के लिए आईडी कार्ड जारी किए जाएं, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और पहचान सुनिश्चित हो सके।
सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देश
गृह विभाग की ओर से पशुपालन विभाग को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि गौ तस्करी से संबंधित मामलों में कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन जिलों को चिन्हित किया गया है जहां इस विषय पर कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही है।