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स्वच्छता सामग्री खरीदी में भारी अनियमितता: जैतहरी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला को कारण बताओ नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब
Anuppur, MP
जैतहरी नगर परिषद में वर्ष 2020 में की गई 31.86 लाख रुपये की स्वच्छता सामग्री खरीदी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल ने इस मामले में नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
जांच में सामने आया है कि इस खरीदी का न तो कोई स्टॉक रजिस्टर तैयार किया गया, न वितरण संबंधी कोई दस्तावेज मिले और न ही उपयोग को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद है।
तीन गुना अधिक खर्च, कोई वैध प्रक्रिया नहीं अपनाई
सूत्रों के अनुसार जून-जुलाई 2020 में जैतहरी नगर परिषद ने कुल 31.86 लाख रुपये की स्वच्छता सामग्री खरीदी। वहीं, जिले की अन्य नगर परिषदों ने इसी अवधि में अधिकतम 10 लाख रुपये तक ही सामग्री खरीदी। ऐसे में जैतहरी में तीन गुना अधिक खर्च क्यों और कैसे हुआ, इसका कोई ठोस आधार नहीं मिला।
इसके अलावा, नगर परिषद अध्यक्ष को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की खरीदी की ही स्वीकृति है। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के लिए शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक थी, जो नहीं ली गई। न तो निविदा जारी की गई और न ही बाजार से कोई दर प्रस्ताव (कोटेशन) लिए गए। पूरी प्रक्रिया एक कर्मचारी के नाम पर दर्शाई गई और सभी नियमों की अनदेखी की गई।
शासन को हुआ आर्थिक नुकसान, हो सकती है कड़ी कार्रवाई
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत इस खरीदी को अवैध करार देते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि इससे शासन को सीधा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। नवरत्नी शुक्ला को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि 15 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अधिनियम की धारा 35-क के तहत उनसे वसूली, सेवा से बर्खास्तगी या लोकायुक्त जांच जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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स्वच्छता सामग्री खरीदी में भारी अनियमितता: जैतहरी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला को कारण बताओ नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब
Anuppur, MP
जांच में सामने आया है कि इस खरीदी का न तो कोई स्टॉक रजिस्टर तैयार किया गया, न वितरण संबंधी कोई दस्तावेज मिले और न ही उपयोग को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद है।
तीन गुना अधिक खर्च, कोई वैध प्रक्रिया नहीं अपनाई
सूत्रों के अनुसार जून-जुलाई 2020 में जैतहरी नगर परिषद ने कुल 31.86 लाख रुपये की स्वच्छता सामग्री खरीदी। वहीं, जिले की अन्य नगर परिषदों ने इसी अवधि में अधिकतम 10 लाख रुपये तक ही सामग्री खरीदी। ऐसे में जैतहरी में तीन गुना अधिक खर्च क्यों और कैसे हुआ, इसका कोई ठोस आधार नहीं मिला।
इसके अलावा, नगर परिषद अध्यक्ष को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की खरीदी की ही स्वीकृति है। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के लिए शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक थी, जो नहीं ली गई। न तो निविदा जारी की गई और न ही बाजार से कोई दर प्रस्ताव (कोटेशन) लिए गए। पूरी प्रक्रिया एक कर्मचारी के नाम पर दर्शाई गई और सभी नियमों की अनदेखी की गई।
शासन को हुआ आर्थिक नुकसान, हो सकती है कड़ी कार्रवाई
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत इस खरीदी को अवैध करार देते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि इससे शासन को सीधा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। नवरत्नी शुक्ला को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि 15 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अधिनियम की धारा 35-क के तहत उनसे वसूली, सेवा से बर्खास्तगी या लोकायुक्त जांच जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
